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बैंकों के लिए प्रमुख निर्देश

पेंशनभोगियों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर बैंकों द्वारा कड़ाई से अनुपालन के लिए निम्‍नलिखित निर्देशों को पुन: प्रस्‍तुत किया जा रहा है

क्रमांक शीर्षक विवरण
1

जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में

डाउनलोड (2.02 एमबी) pdf
2

प्रशिक्षण मॉड्यूल

डाउनलोड (333.77 केबी) pdf
3

पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संयुक्त खाताधारक को कुटुंब पेंशन का भुगतान किया जा सकता है - फार्म 14 प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। (दिनांक 20/09/2013 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/27/2011-डीओपी एंड पीडब्‍ल्‍यू (ई))

डाउनलोड (670.5 केबी) pdf
4

नि:शक्‍त बच्चे की शादी के बाद भी उसे कुटुंब पेंशन देय है । (केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 के दिनांक 16/01/2013 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/33/2012-डीओपी एंड पीडब्‍ल्‍यू (ई))

डाउनलोड (60.2 केबी) pdf
5

दो अलग-अलग नियमों के तहत प्रदान की गई सेवा के लिए दो कुटुंब पेंशन की अनुमति (दिनांक 16/01/2013 का कार्यालय ज्ञापन संख्या ज्ञापन संख्या 1/33/2012-डीओपी एंड पीडब्लू (ई))

डाउनलोड (60.2 केबी) pdf
6

पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के जीवन काल में नि:शक्‍त बच्चों, आश्रित माता-पिता और नि:शक्‍त भाई-बहनों को सह-प्राधिकृत किया जाना, जिससे इस वर्ग को कुटुंब पेंशन दी जा सकेगी। (दिनांक 01/07/2013 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/27/2011- डीओपी एंड पीडब्लू (ई))

डाउनलोड (1.42 एमबी) pdf
7

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों आदि की पेंशन के संशोधन संबंधी सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन (दिनांक 03/10/2008 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2008- डीओपी एंड पीडब्लू (ए))

डाउनलोड (209.81 केबी) pdf
8

पेंशन/ उपदान/ संराशीकरण के विनियमन के प्रावधानों संबंधी छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ नि:शक्तता पेंशन और एकमुश्त अनुग्रह राशि मुआवजे के संशोधन पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन (दिनांक 03/10/2008 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2008- डी ओ पी एंड पीडब्लू (ए). भाग-।।)

डाउनलोड (114.55 केबी) pdf
9

दो शाखाओं में से किसी भी शाखा में शाखा के परिवर्तन का आवेदन स्‍वीकार किया जाना – यह अनुरोध सीपीएओ को नहीं भेजा जाए- संशोधित पी पी ओ में शाखा परिवर्तन का उल्‍लेख किया जाए।

डाउनलोड (834.21 केबी) pdf
10

अदायगी शाखा द्वारा शिकायत निवारण किया जाए- निवारण के लिए पेंशनभोगियों को सी पी पी पी नहीं भेजा जाए।

डाउनलोड (832.73 केबी) pdf

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