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पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केन्‍द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत शामिल केन्‍द्र सरकार के कार्मिकों की पेंशन एवं सेवानिवृति लाभों से संबंधित नीतियां तैयार करने के लिए नोडल विभाग है । केन्‍द्र सरकार के पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संबंधी नीति तैयार करने के अलावा यह विभाग पेंशनभोगियों के कल्‍याण को बढ़ावा देने के लिए भी तत्‍पर रहता है और पेंशनभोगियों की शिकायतों का निपटारा करने वाले मंच के रूप में कार्य करता है ।

तथापि, रेलवे और रक्षा मंत्रालय की स्‍वयं की स्‍वतंत्र प्रशासनिक संरचना होने के कारण वहां के पेंशनभोगियों पर उनके संबंधित पेंशन नियम प्रभावित होते हैं । कर्मचारी भविष्‍य निधि और अन्‍य प्रावधान अधिनियम 1950 से संलग्न अनुसूची में सूचीबद्ध उद्योगों / अन्य प्रतिष्ठान के वर्ग से संबंधित प्रतिष्ठानों में काम कर रहे कर्मचारी, श्रम मंत्रालय द्वारा प्रशासित कर्मचारी भविष्‍य निधि योजना के अंतर्गत आते हैं । इसके अलावा, उन लोगों की पेंशन संबंधी मामलों की देखरेख नई पेंशन योजना के तहत वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) द्वारा की जा रही है जिन्‍होंने दिनांक 1.1.2004 को या इसके बाद केन्द्र सरकार में कार्यभार ग्रहण किया है ।

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