अंशदायी भविष्य निधि नियम ( भारत) , 1962
सीपीएफ नियम सरकार राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन सेवाओं में से किसी के लिए संबंधित के हर गैर पेंशन नौकर को लागू कर रहे हैं । फंड में शामिल होने के समय में एक ग्राहक , उससे पहले, उसकी मौत की घटना में निधि में अपने क्रेडिट करने के लिए खड़े हो सकते हैं कि राशि प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों पर सही प्रदान निर्धारित प्रपत्र में नामांकन के लिए आवश्यक है राशि देय हो गया है या भुगतान नहीं किया गया देय हो रही है।
जब कर्तव्य या विदेश सेवा पर नहीं बल्कि एक ग्राहक निलंबन की अवधि के दौरान फंड के लिए मासिक सदस्यता के होंगे । सदस्यता की दरें कम से कम 10 परिलब्धियों के % और उनकी परिलब्धियों से अधिक नहीं होना नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित है कि प्रतिशत में नियोक्ता का योगदान ग्राहक के खाते में जमा किया जाएगा और इस वर्तमान में 10% है। ब्याज की दर , वर्तमान में, सालाना चक्रवृद्धि 12% है। नियम विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सीपीएफ से अग्रिम / आहरण के आहरण के लिए प्रदान करते हैं। जीपीएफ नियम के रूप में, सीपीएफ नियम भी योजना संशोधित जमा लिंक्ड इंश्योरेंस के लिए प्रदान करते हैं।
इससे पहले, सरकार ने सामान्य भविष्य निधि योजना को सीपीएफ योजना ( पेंशन योजना ) से पर स्विच करने के लिए सीपीएफ ग्राहकों के लिए विकल्प दे रहा था। पिछले ऐसे विकल्प चौथा सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर अनुमति दी गई थी । विकल्पों में से एक नंबर पहले से ही पर्याप्त सुधार पेंशन योजना में किए गए थे और रिकॉर्ड और समायोजन की बहाली में शामिल व्यावहारिक कठिनाइयों किए जाने के लिए और जब आगे विकल्प के लिए मांग पांचवें सीपीसी द्वारा अनुशंसित नहीं किया गया था, के रूप में अनुमति दी गई है और कोई नहीं है किया है सरकार के साथ इस प्रस्ताव के विकल्प में किसी भी आगे परिवर्तन पर विचार करने के लिए ।