विभाग द्वारा प्रशासित नियम और विनियम
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग पीडब्लू निम्नलिखित नियमों का प्रशासन : | |
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i | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) 1972 नियम |
ii | ( 06.06.2013 तक संशोधित) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का रूपान्तरण ) नियम (1981) |
iii | केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन ) नियम |
iv | सामान्य भविष्य निधि ( सिविल सेवा ) 1960 नियम |
v | अंशदायी भविष्य निधि (भारत ) 1962 नियम |
vi | पेंशन अधिनियम , 1871 |
vii | पेंशन की बकाया राशि का भुगतान ( नामांकन) नियम, 1983 |
viii | आदि चरमपंथियों , असामाजिक तत्वों द्वारा हमले का एक परिणाम के रूप में मृत्यु / विकलांगता के मामले में उदार बनाया पेंशन पुरस्कार (यह योजना केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, श्रेणी 'डी ' और ' ई' ख़बरदार के साथ विलय कर दिया गया है अधिसूचना सं S.O. 410 (ई) 2011/02/15 दिनांकित और अब इस ) केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम का एक हिस्सा है |
अभिलेखागार: नियम एवं विनियम विभाग द्वारा प्रशासित
i | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का रूपान्तरण ) नियम (1981) |