नया क्या है
| क्रमांक | शीर्षक | विवरण | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली,1972 के तहत ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की कवरेज जिनकी नियुक्ति के लिए चयन दिनांक 01.01.2004 से पूर्व हो गया था परंतु सरकारी सेवा में कार्यभार दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात ग्रहण किया था ( 31/03/2021) | 31/03/2021 | |
| 2 | केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 ( 30/03/2021) | 30/03/2021 | |
| 3 | 7वें सीपीसी के पश्चात माता और पिता दोनों से संबंधित बच्चे को देय दो कुटुंब पेंशनों के सीमाओं का संशोधन | 15/02/2021 | |
| 4 | मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे/सहोदर को कुटुंब पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड में संशोधन-के संबंध में। | 08/02/2021 | |
| 5 | केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के नियम 9(3) के अनुसरणमें सरकारी सेवा करने पर होने वाली निःशक्तता के बावजूद सरकारी सेवा में प्रतिधारित करने पर एनपीएस कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का भुगतान। | 01/01/2021 | |
| 6 | ई-पीपीओ को डीजी-लॉकर में रखने हेतु केंद्रीय सरकारी सिविल पेंशनभोगियों के लिए सुविधा | 26/08/2020 | |
| 7 | सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनंतिम कुटुंब पेंशन के भुगतान के लिए नियम 80-ए में छूट | 29/07/2020 | |
| 8 | वर्ष-2006 से पूर्व 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले सरकारी सेवा के कारण किसी क्षति/निःशक्तता के होने पर चिकित्सीय निःशक्तता के आधार पर बोर्ड आउट किए गए निःशक्तता पेंशनभोगी को सेवा घटक और निःशक्तता घटक के साथ निःशक्तता पेंशन की देयता | 28/07/2020 | |
| 9 | कोविड महामारी के दौरान केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत सेवानिवृत्ति हितलाभों को अनंतिम रूप से जारी करना | 17/07/2020 | |
| 10 | अंशदाताओं के जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) संचय से लुप्त प्रविष्टियाँ | 17/07/2020 |





पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग Department of













