बैंकों के लिए प्रमुख निर्देश
पेंशनभोगियों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर बैंकों द्वारा कड़ाई से अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्देशों को पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है
क्रमांक | शीर्षक | विवरण |
---|---|---|
1 | जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में | डाउनलोड (2.02 एमबी) |
2 | प्रशिक्षण मॉड्यूल | डाउनलोड (333.77 केबी) |
3 | पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संयुक्त खाताधारक को कुटुंब पेंशन का भुगतान किया जा सकता है - फार्म 14 प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। (दिनांक 20/09/2013 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/27/2011-डीओपी एंड पीडब्ल्यू (ई)) | डाउनलोड (670.5 केबी) |
4 | नि:शक्त बच्चे की शादी के बाद भी उसे कुटुंब पेंशन देय है । (केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 के दिनांक 16/01/2013 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/33/2012-डीओपी एंड पीडब्ल्यू (ई)) | डाउनलोड (60.2 केबी) |
5 | दो अलग-अलग नियमों के तहत प्रदान की गई सेवा के लिए दो कुटुंब पेंशन की अनुमति (दिनांक 16/01/2013 का कार्यालय ज्ञापन संख्या ज्ञापन संख्या 1/33/2012-डीओपी एंड पीडब्लू (ई)) | डाउनलोड (60.2 केबी) |
6 | पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के जीवन काल में नि:शक्त बच्चों, आश्रित माता-पिता और नि:शक्त भाई-बहनों को सह-प्राधिकृत किया जाना, जिससे इस वर्ग को कुटुंब पेंशन दी जा सकेगी। (दिनांक 01/07/2013 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/27/2011- डीओपी एंड पीडब्लू (ई)) | डाउनलोड (1.42 एमबी) |
7 | छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों आदि की पेंशन के संशोधन संबंधी सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन (दिनांक 03/10/2008 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2008- डीओपी एंड पीडब्लू (ए)) | डाउनलोड (209.81 केबी) |
8 | पेंशन/ उपदान/ संराशीकरण के विनियमन के प्रावधानों संबंधी छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ नि:शक्तता पेंशन और एकमुश्त अनुग्रह राशि मुआवजे के संशोधन पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन (दिनांक 03/10/2008 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2008- डी ओ पी एंड पीडब्लू (ए). भाग-।।) | डाउनलोड (114.55 केबी) |
9 | दो शाखाओं में से किसी भी शाखा में शाखा के परिवर्तन का आवेदन स्वीकार किया जाना – यह अनुरोध सीपीएओ को नहीं भेजा जाए- संशोधित पी पी ओ में शाखा परिवर्तन का उल्लेख किया जाए। | डाउनलोड (834.21 केबी) |
10 | अदायगी शाखा द्वारा शिकायत निवारण किया जाए- निवारण के लिए पेंशनभोगियों को सी पी पी पी नहीं भेजा जाए। | डाउनलोड (832.73 केबी) |