सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवा ) 1960 नियम
सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को एक वर्ष की लगातार सेवा के बाद ( अंशदायी भविष्य निधि में प्रवेश के लिए पात्र लोगों के अलावा अन्य ) सभी को फिर से कार्यरत पेंशनरों और सभी स्थायी सरकारी कर्मचारियों फंड की सदस्यता के लिए पात्र हैं। फंड में शामिल होने के समय में एक ग्राहक है, उसकी मृत्यु की स्थिति में निधि में अपने क्रेडिट करने के लिए खड़े हो सकते हैं कि राशि प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों पर सही प्रदान करने , निर्धारित प्रपत्र में , एक नामांकन करने की आवश्यकता है कि राशि देय हो गया है या भुगतान नहीं किया गया देय हो रहा से पहले ।
वह निलंबन के तहत जब एक ग्राहक की अवधि के दौरान छोड़कर कोष के लिए मासिक सदस्यता के होंगे । भविष्य निधि में अंशदान से पहले सेवानिवृत्ति की तारीख करने के लिए तीन महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। सदस्यता की दरें कम से कम 6 ग्राहक की परिलब्धियों के % और उसकी कुल परिलब्धियां नहीं की तुलना में अधिक नहीं होगा। वर्तमान में जीपीएफ राशि पर ब्याज की दर सालाना चक्रवृद्धि 12% है। नियम विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निधि से अग्रिम / आहरण के आहरण के लिए प्रदान करते हैं।