पेंशन अधिनियम , 1871
(1871 का अधिनियम सं 23)
एक अधिनियम को मजबूत करने और पैसे या भू-राजस्व की सरकार द्वारा पेंशन और अनुदान से संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए ।
प्रस्तावना—यह मजबूत और पैसे या भू-राजस्व की सरकार द्वारा पेंशन और अनुदान से संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए समीचीन है प्रकार के रूप में , यह इसके द्वारा अधिनियमित किया गया है:-
I.प्रारंभिक | |
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1. | छोटा शीर्षक.- इस अधिनियम पेंशन अधिनियम , 1871 कहा जा सकता है । |
अधिनियम की हद.-अब तक यह संघ पेंशन से संबंधित है के रूप में, यह पूरे भारत में फैली हुई है और अब तक यह अन्य पेंशन से संबंधित है के रूप में , यह ( प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में फैली हुई है, जो तुरंत पहले 1 सेंट नवंबर, 1956 ) भाग - ख राज्यों में शामिल थे। | |
2. | निरसित. |
3. | व्याख्या.-- इस अधिनियम में, अभिव्यक्ति ' पैसे या भू-राजस्व के अनुदान ' किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दस्तूरी या कार्यालय के संबंध में सरकार की ओर से देय कुछ भी शामिल है। |
3-A. | अभिव्यक्ति संघ पेंशन, केन्द्रीय सरकार, करने के लिए और अन्य पेंशन, राज्य सरकार के संबंध में संबंध में ' समुचित सरकार ' का अर्थ है । |
II.पेंशन के अधिकार | |
4. | के रूप में चलकर सिवाय pensions.- से संबंधित सूट पर बार , कोई सिविल कोर्ट जो कुछ भी हो सकता है, सरकार द्वारा या किसी भी पूर्व सरकार द्वारा प्रदत्त या किए गए पैसे या भू-राजस्व के किसी भी पेंशन या अनुदान से संबंधित किसी भी सूट का मनोरंजन करेगा इस तरह के पेंशन या अनुदान प्रतिस्थापित किया गया हो सकता है , जिसके लिए भुगतान , दावा या अधिकार की प्रकृति गया हो सकता है जो कुछ इस तरह की कोई पेंशन या अनुदान , और के लिए विचार किया गया है। |
5. | दावों कलेक्टर को बना या अन्य अधिकारी .- अधिकृत किया द्वारा इस संबंध में अधिकृत जिला या उपायुक्त या अन्य अधिकारी के कलेक्टर को इस तरह के दावे पसंद कर सकते हैं किसी भी तरह के पेंशन या अनुदान से संबंधित एक दावे के बाद किसी भी व्यक्ति उचित सरकार और इस तरह के कलेक्टर, उपायुक्त या अन्य अधिकारी , समुचित सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन , समय-समय पर इस संबंध में लिख सकते हैं मुख्य राजस्व अधिकारी के रूप में इस तरह के नियमों के अनुसार इस तरह के दावे का निपटान करेगा । |
6. | सिविल कोर्ट इस तरह के दावों .- का संज्ञान लेने का अधिकार एक सिविल कोर्ट ने इस निमित्त प्राधिकृत इस तरह के कलेक्टर, उपायुक्त या अन्य अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर किसी भी तरह के दावे का संज्ञान लेना चाहिए , एक ही कोशिश करने के लिए अन्यथा सक्षम मामला इतना की कोशिश की जा सकती है, लेकिन जिसके अंतर्गत सरकार का दायित्व किसी भी तरह के पेंशन का भुगतान या पूर्वोक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होता है के रूप में देने के लिए जो कुछ भी किसी भी सूट में किसी भी आदेश या डिक्री नहीं करेगा कि । |
7. | शाश्वत अनुदान के तहत आयोजित की भूमि के लिए पेंशन .- धारा में कुछ भी 4 और 6 के लिए- लागू होता है |
(1)1862 के मद्रास अधिनियम सं चतुर्थ की धारा 1 में निर्दिष्ट वर्ग के किसी भी इनाम; | |
(2)बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर और उत्तर- पश्चिमी प्रांतों के अधीन पहले क्रमश प्रदेशों में सरकार द्वारा दी गई पेंशन , या तो पूरी तरह या तात्पर्यित एकएनडीएसएस के तहत आयोजित की भूमि का एक देशी सरकार द्वारा बहाली के द्वारा निरंतर नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में भाग में शाश्वत करने का अधिकार प्रदान करते हैं। इस तरह के पेंशन प्राप्तकर्ता की मौत पर बहाली के लिए उत्तरदायी नहीं होगा , लेकिन हर तरह के पेंशन अलगाव की भावना और वंश में सक्षम हो जाएगा, और किसी अन्य संपत्ति के रूप में एक ही तरीके से करने के लिए मुकदमा दायर किया और ठीक किया जा सकता है। | |
III.भुगतान की विधि | |
8. | भुगतान कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा । पैसे या भू-राजस्व की सरकार द्वारा -सभी पेंशन या अनुदान समय से मई के रूप में इस तरह के नियमों के अधीन कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा भुगतान किया जाएगा समय के लिए , मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया । |
9. | भू-राजस्व के अनुदान के अधिकारों की बचत .- व्यक्तियों से जिसका दावा इस तरह के अनुदान के लिए सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, भू-राजस्व के एक जागीरदार के अधिकार को प्रभावित करेगा धारा 4 और 8 में कुछ नहीं, ठीक करने के लिए इस तरह के राजस्व उत्तरदायी समय देश के किराए की वसूली के लिए बल में होने के लिए किसी भी कानून के तहत एक ही भुगतान करते हैं। |
10. | पेंशन का रूपान्तरण .- धारक की सहमति के साथ , पूरे या उनकी पेंशन या पैसे या भू-राजस्व के अनुदान के किसी भी हिस्से का आदेश दे सकता समुचित सरकार समझे जैसे शब्दों पर एकमुश्त राशि के लिए रूपान्तरित किया जाना है फिट। |
IV.विविध | |
11. | कुर्की से पेंशन की छूट .- कोई पेंशन दी या राजनीतिक विचारों पर सरकार द्वारा जारी रखा , या अतीत सेवाओं या वर्तमान & nbsp के अकाउंट में ; & nbsp; दुर्बलता या एक दयालु भत्ता , और किसी भी तरह के पेंशन या भत्ता के कारण की वजह से बनने के कारण या कोई पैसे के रूप में , के खिलाफ किसी भी मांग के लिए , एक लेनदार के कहने पर , किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया से लगाव या ज़ब्ती जब्ती के लिए उत्तरदायी होगा पेंशनभोगी , या ऐसे किसी भी न्यायालय के एक डिक्री या आदेश की संतुष्टि में । |
इस अनुभाग में बर्मा की सरकार द्वारा भारत से बर्मा की जुदाई के बाद दी या जारी पेंशन के लिए भी लागू होता है। | |
12. | पेंशन की प्रत्याशा में आदि कार्य, .-- शून्य & nbsp होने के लिए , किसी भी पेंशन के हकदार व्यक्ति द्वारा किए गए हर तरह के सभी कार्य, समझौतों, आदेश, बिक्री और प्रतिभूतियों , भुगतान या भत्ता धारा 11 में वर्णित पर या किसी भी तरह के पेंशन के कारण , उसके करने से पहले , भुगतान या भत्ते या दे रही है या भविष्य के किसी भी ब्याज बताए के लिए देय नहीं किसी भी पैसे के संबंध में उसमें बातिल और शून्य हैं। |
12-A. | पेंशनभोगी द्वारा नामांकन पेंशन के खाते में बकाया धनराशि प्राप्त करने के लिए .- धारा 12 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी - |
(क) धारा 11 में वर्णित किसी भी पेंशन भारत सरकार द्वारा देय है जिसे करने के लिए किसी भी व्यक्ति या भारत की संचित निधि (जैसे व्यक्ति चलकर पेंशनभोगी के रूप में भेजा जा रहा है) चलकर के रूप में भेजा किसी अन्य व्यक्तियों ( नामित कर सकते हैं से बाहर इस तरह के तरीके में और नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में नामित) , पेंशनभोगी की मौत के बाद प्राप्त करने के लिए , पहले या इस तरह की तिथि के बाद , पर इस तरह के पेंशन के खाते पर पेंशनभोगी को देय सभी धन नामांकन और जो तुरंत और पेंशनर की मृत्यु से पहले अवैतनिक रहते हैं; और | |
(ख) के उम्मीदवार वह अन्य सभी व्यक्तियों का बहिष्कार करने के लिए प्राप्त करने के लिए , पेंशनभोगी की मौत पर हकदार है, जो सभी तरह के धन इसलिए अवैतनिक बने होंगे: | |
पद के उम्मीदवार पेंशनभोगी predeceases हैं, तो नामांकन अब तक यह कहा पद के उम्मीदवार पर प्रदत्त अधिकार से संबंधित है , शून्य और कोई प्रभाव नहीं की हो जाते हैं बशर्ते कि : | |
परंतु यह कि जहां प्रावधान विधिवत पद के उम्मीदवार predeceasing की घटना में कुछ अन्य व्यक्ति पर इतने अवैतनिक बना रहा है , जो सभी तरह के धन , प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने , केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार , नामांकन में किया गया है पेंशनभोगी , ऐसे अधिकार , पद के उम्मीदवार के रूप में उक्त स्वर्गवास पर , इस तरह के अन्य व्यक्तियों को पारित करेगा। | |
13. | जो कोई भी किसी भी पेंशन धोखे से या अनावश्यक रूप से उसके छह महीने की अवधि के लिए इस तरह के पेंशन की राशि के लिए एक इनाम के बराबर करने का हकदार होगा लाभ का आनंद ले रहे व्यक्ति द्वारा प्राप्त होता है कि समुचित सरकार की संतुष्टि के लिए साबित होता है। |
14. | नियम बनाने की शक्ति .- मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण , समुचित सरकार की सहमति के साथ समय-समय पर निम्नलिखित मामलों में, सभी या किसी का सम्मान इस अधिनियम के नियमों के अनुरूप कर सकते हैं प्रत्येक राज्य में : - |
(1) जगह और समय , जिस पर , और जिस व्यक्ति , किसी भी पेंशन का भुगतान किया जाएगा करने के लिए; | |
(2) दावेदारों की पहचान में पूछताछ ; | |
(3) अभिलेखों पेंशन के विषय पर रखा जा करने के लिए; | |
(4) इस तरह के रिकॉर्ड के संचरण ; | |
(5) इस तरह के रिकॉर्ड के सुधार ; | |
(6) पेंशनरों को प्रमाण पत्र का वितरण; | |
(7) ऐसे प्रमाण पत्र के रजिस्टरों; | |
(8) पेंशन या पैसे या सरकार द्वारा देय भू-राजस्व के अनुदान में एक के उत्तराधिकार का अधिकार है या भागीदारी का दावा व्यक्तियों की धारा 6 के तहत सिविल कोर्ट के संदर्भ में , ; और आम तौर पर इस अधिनियम के तहत अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए । | |
सभी तरह के नियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा , और इस के बाद कानून के बल होगा । | |
15. | केंद्र सरकार के बिजली के नियम बनाने के लिए .- केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , निम्नलिखित मामलों के सभी या किसी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नियम बना सकती है : - |
(ए)किसी भी नामांकन धारा 12 - ए और इस तरह के नामांकन के दूसरे नामांकन द्वारा रद्द या अलग किया जा सकता है जिस तरह और फार्म के तहत बनाया जा सकता है जिस तरह और फार्म; | |
(ख) के प्रावधान के उम्मीदवार के अलावा अन्य किसी व्यक्ति पर इस तरह के उम्मीदवार predeceases में नामांकित व्यक्ति को देय धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने के लिए किसी भी तरह के नामांकन में धारा 12 -ए के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए बनाया जा सकता है जिस तरह पेंशनभोगी । | |
16. | नियमों की बिछाने .- इस अधिनियम और केन्द्र सरकार की सहमति के साथ एक मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण द्वारा धारा 14 के अधीन किए गए हर नियम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम रखी जाएगी , जैसे ही यह करने के बाद हो सकता है के रूप में यह एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में है और यदि शामिल किया जा सकता है जो तीस दिन की कुल अवधि के लिए , सत्र है, जबकि तुरंत सत्र या क्रमिक बाद के सत्र की समाप्ति से पहले , संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष किया जाता है, सत्र पूर्वोक्त , दोनों सदनों के शासन में किसी भी संशोधन करने में सहमत या दोनों सदनों नियम नहीं बनाया जाना चाहिए कि , नियम , उसके बाद ही इस तरह के संशोधित रूप में प्रभावी होंगे या जैसा भी मामला हो , कोई प्रभाव नहीं की हो इस बात से सहमत ; इसलिए , हालांकि, किसी भी तरह के संशोधन या रद्द पहले कि नियम के तहत किया कुछ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा कि । |