पूरी पेंशन
एफ संख्या 38/37/08-पी एंड पीडब्लू (ए)
भारत सरकार
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003
10 दिसंबर डेटेड, 2009.
कार्यालय ज्ञापन
उप: पेंशनरों / परिवार पेंशनरों आदि की पेंशन में संशोधन के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन - पर या 2006/01/01 के बाद संन्यास लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन का अनुदान
अधोहस्ताक्षरी, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में कहना है कि करने के लिए निर्देशित किया गया है आदेश, इस विभाग की ओ एम नंबर 38/37/08-पी एंड पीडब्लू पेंशन विनियमन करने वाले नियमों में संशोधनों को शुरू करने के लिए 2008/02/09 दिनांकित (ए) के जरिये जारी किए गए थे सेवानिवृत्ति / मृत्यु / सेवा उपदान / परिवार पेंशन / विकलांगता पेंशन और अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजा। पैरा 5.2 के अनुसार और इस बात का 5.3 पैरा मैं एम ' एक सरकारी कर्मचारी 20 वर्ष पूरे होने पर पेंशन के हकदार हो जाता है / अर्हक सेवा के 10 साल, वह पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियां की परिलब्धियों के 50% पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा जो भी उसे करने के लिए अधिक फायदेमंद है। ओम के पैरा 5.4 के संदर्भ में, इन संशोधित प्रावधानों बल 2008/09/02 में आ गए हैं और पर या उस तारीख के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगी। बाद में, यह 11.12.2008 दिनांकित ख़बरदार ओ एम नंबर 38/37/08-पी एंड पीडब्लू (ए) स्पष्ट किया गया पर या 2006/01/01 के बाद अवकाश ग्रहण करने वाले सरकारी कर्मचारी की है कि पेंशन भी, पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियां की परिलब्धियों के आधार पर गणना की जाएगी जो भी उसे करने के लिए अधिक फायदेमंद है, लेकिन उनकी पेंशन अर्हक सेवा के 33 वर्ष पूरे होने पर पेंशन के अनुपात में होना करने के लिए जारी रहेगा। इस विभाग की ओ एम नंबर 38/37/08-पी एंड पीडब्लू 2008/09/02 दिनांकित (ए) के पैरा 5.4 तक संशोधित किया गया था।
2. इस मामले को सरकार द्वारा फिर से विचार किया गया है। इस संबंध में जारी किए गए निर्देश / आदेश आंशिक संशोधन करते हुए, यह अब अर्हक सेवा के 33 वर्षों के 2006/01/01 के बजाय 2008/09/02 से प्रभावी के साथ तिरस्कृत किया जाएगा साथ पूरी पेंशन की कि लिंकेज निर्णय लिया गया है। पैरा 5.2 और 5.3 में पेंशन की गणना के लिए संशोधित प्रावधानों ओम No.38 / 37/08-पी एंड पीडब्लू (ए) 2006/01/01 से प्रभावी अस्तित्व में आ जाएगा और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगी 2008/09/02 दिनांकित / उस तारीख के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पैरा 5.4 आगे तक संशोधित हो जाएगी।
3. के पैरा 7.1 के आंशिक संशोधन में उपरोक्त संशोधित प्रावधानों के फलस्वरूप, ओम संख्या 38/37/01-पी एंड पीडब्लू (ए) -पी एवं 2.9.08, के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के जोड़ने वर्ष के मौजूदा लाभ दिनांकित पीडब्लू (ए) पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना 2006/01/01 से प्रभावी वापस ले लिया जाएगा।
4. कुल मिलाकर गणना इन निर्देशों के आधार पर संशोधन की तारीख तक बकाया सहित खाता संशोधित ग्रेच्युटी और संशोधित पेंशन, में ले सकता है। हालांकि, कोई वसूलियां पहले ही तय हो चुका मामलों में किया जाएगा।
5. पेंशन में संशोधन के मामलों के निपटान करते हुए सभी मंत्रालयों / भारत सरकार के विभागों को ध्यान में रखते ऊपर संशोधनों / स्पष्टीकरण रखने के लिए पर यह प्रभावित है। उन्होंने यह भी इस विभाग के लिए एक ही चर्चा करते हुए बिना उपरोक्त मुद्दों पर पेंशनरों से उनके द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन के निपटान के लिए सलाह दी जाती है।
6. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से जारी उनकी यू ओ संख्या 375 / ईवी / 2009 दिनांक 2009/11/19 ख़बरदार।
7. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से इन आदेशों मुद्दे के कर्मचारियों के लिए अपने आवेदन में।
8. हिंदी संस्करण का पालन करेंगे।
(राज सिंह)
निदेशक
To
1. सभी मंत्रालय भारत सरकार की / विभागों
2. सभी पेंशनरों एसोसिएशन
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